Aazam Khan Hate Speech : हेट स्पीच मामले में सपा नेता आज़म खान को सुनाई गई सजा, लगा जुर्माना
Aazam Khan Hate Speech : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में बड़ा झटका लगा है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैआज़म खान पर 2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 – G , 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.
जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी आज़म खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वह उस केस में बरी हो गये थे.
सजा पर बोले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना
रामपुर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने कहा कि “यह तो होना ही था, हमेशा हमने सच की लड़ाई लड़ी है और सच की ही जीत होगी. हमें पूरा विश्वास है कुछ समय बाद जो फैसला आएगा, वो फैसला देश के लिए नजीर साबित होगा और ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए जो न्यायपालिका को या किसी पॉलिटिकल लीडर को कुछ नहीं समझते थे इस फैसले से उनकी जुबान पर ताला लगेगा. मुझे पूरा विश्वास है इस मामले में अधिक से अधिक सजा होगी.”
बीते लोकसभा चुनाव का है मामला : Aazam Khan Hate Speech
ये मामला साल 2019 का है जब लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा का वीडियो सामने आया था. ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एकसाथ मिलकर लड़ा था. उस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.