“पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली पर रोक लगाए”: इलाहबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से किया आग्रह
नई दिल्ली: गुरुवार 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आग्रह करते हुए कहा “लोगों को जीने का अधिकार आर्टिकल 21 भारत के संविधान में दिया गया है. जब लोग जीवित रहेंगे तो इलेक्शन आते रहेंगे और जब लोग ही नही रहेंगे तो यह इलेक्शन का क्या फायदा.”
इलाहबाद हाई कोर्ट ने भारत में omicron वेरिएंट और कोविड़ को बढ़ता देख इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है. हाई कोर्ट ने आगे कहते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बेंच ने एक मामले में याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि “ओमाइक्रोन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और तीसरी लहर आने की आशंका है. और अगर ऐसे में राज्य में चुनाव की रैलियां राजनीतिक दल निकलती रहेगी तो यह आम लोगो की सुरक्षा से खिलवाड़ करने जैसे है.”
हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया की वह राजनीतिक दलों को अपनी पॉलिटिकल रैली पर रोक लगवाए और उन्हें टीवी,अखबार और डिजिटल तरीकों से चुनावी प्रचार करने की हिदायत दी.
बता दे, की जल्द ही 5 राज्यों के चुनाव के तारिक की घोषण हो सकती है. राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले ही दलों ने अपनी अपनी रैली निकालना शुरू कर दिया है.अब देखना यह है इलेक्शन कमीशन इस आग्रह को स्वीकारती है या नही.