Electricity Connection UP : अब नहीं जमा करना होगा 25 फीसदी बकाया, सिर्फ ₹100 में जुड़े जाएगा कटा हुआ बिजली कनेक्शन

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Electricity Connection UP : उत्तर प्रदेश में बिजली बकाया होने पर कनेक्शन काटने का नियम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की पहल पर अब घरेलू कनेक्शन धारियों को राहत देने का फैसला लिया गया है।प्रदेश में एक किलो वाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन को जोड़ने एवं काटने (आरसी-डीसी) शुल्क को 31 जुलाई तक माफ कर दिया गाया है। उपभोक्ता अपने बकाया में सिर्फ 100 जमा कर कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। इतना ही नहीं जोड़ने से पहले बकाए की राशि का न्यूनतम 25 फीसदी राशि जमा करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। इसका करीब 43 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

600 की जगह सिर्फ 100 रुपये होंगे जमा

बिजली कनेक्शन काटने एवं जोड़ने के शुल्क के रूप में लगभग 600 रुपया अतिरिक्त जमा करना होता है।  इस स्थिति में उनके द्वारा कनेक्शन जोड़ने के लिए 600 रुपया जमा करने में दिक्कत होती है। उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर अब नया आदेश जारी किया गया।  इसके तहत कनेक्शन जोड़ने के लिए लिया जाने वाला 600 माफ कर दिया गया है। बकाया राशि का 25 फीसदी जमा करने की अनिवार्यता भी 31 जुलाई तक के लिए खत्म कर दी गई है। उपभोक्ता सिर्फ 100 जमा करके और बकाया राशि को जल्द से जल्द जमा करने संबधी लिखित आश्वासन देकर कनेक्शन जुड़वा सकता है।

कुछ इस प्रकार होता है गणित : Electricity Connection UP

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता बेहद गरीब किस्म के होते हैं। उनका जितना बिजली बकाया होता है उतना ही कनेक्शन जोड़ने के नाम पर भी चार्ज हो जाता है। इससे एक किलोवाट वाले उपभोक्ता एक बार कनेक्शन कटने पर दोबारा नहीं जुड़वा पाते हैं। यदि एक किलो वाट के उपभोक्ता का बकाया 1000 है और उसका कनेक्शन काट दिया गया है तो जुड़वाने के लिए 25 फीसदी यानी 250 रुपया जमा करना पड़ता है। कनेक्शन जोड़ने की फीस 600 रुपया भी देनी पड़ती है। यानी 850 रुपया देने पर कनेक्शन जुड़ता है। अब 31 जुलाई तक सिर्फ 100 रुपया देकर कनेक्शन जुड़वाया जा सकेगा।

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