Lakhimpur Kheri Case (लखीमपुर केस)में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला जानिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
Lakhimpur Kheri Case Update | यूपी राज्यगृहमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष कुमार मिश्रा जिसपर लखीमपुर खीरी में किसानो के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप हैं। आज उसके बेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी हैं। इस मामले में इलाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को पहले ही जमानत दे दिया था।
Lakhimpur Kheri Case Update-
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने-
उत्तर प्रदेश केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे एवं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया हैं। आपको बता दे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को किसानो पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में जमानत दे दी थी। वो इससे पहले चार महीने तक पुुलिस हिरासत में रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा हैं। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की को नहीं सुना गया हैं। इसलिये सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करता हैं। और आशीष कुमार मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर ही सरेंडर करने का आदेश दिया हैं।