Manish Kashyap Latest News : मनीष कश्यप को SC से झटका, “आप एक शांत राज्य में वीडियो बनाकर ऐसे उथल-पुथल नहीं मचा सकते” मनीष कश्यप के वकील से बोले चीफ जस्टिस
यूट्यूबर मनीष कश्यप के केस की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीश कश्यप ‘आदतन अपराधी’ है. इस दौरान मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा. इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में अपने-अपने तर्क रखे गए. आखिर में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी.
17 मई तक हिरासत में है मनीष कश्यप : Manish Kashyap Latest News
बता दें कि मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण जिले के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था. इसके बाद आर्थिक अपराध की टीम ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था. फिर तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई. चार मई को मदुरै कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 17 मई तक के लिए बढ़ा दी थी. इसके बाद मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया है.
28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि एनएसए क्यों लगाया गया है? इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था. आज तमिलनाडु सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया?
सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मनीष कश्यप की बेल और एनएसए को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि मनीष कश्यप हाईकोर्ट जा सकते हैं. वहीं, सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
याचिका में की गई थीं तीन मांगें : Manish Kashyap Latest News
- मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे केस को क्लब कर दिया जाए.
- मनीष को रेगुलर बेल मिल जाए.
- तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए को हटा दिया जाए.