UP Riots: प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पम्प की बेटी और पत्नी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
प्रयागराज:10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला,
जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली मामले की सुनवाई,
मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद पीडीए के अधिवक्ता की ओर से दाखिल किया गया हलफनामा,
जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम चौहान की डिवीजन बेंच ने
मामले को जज को किया रेफर,
अब कल होगी मामले की अगली सुनवाई,
परवीन फातिमा ने सरकारी अमले पर गलत व मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है,
कहा है कि मकान उनके नाम था जबकि नोटिस उनके पति जावेद पंप के नाम जारी की गई थी,
याचिका में मकान दोबारा बनवा कर दिए जाने, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग,
उचित मुआवजा दिए जाने और मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की मांग की गई है,
याचिका में खुद को बेटी समेत दो दिनों तक अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखे जाने की भी शिकायत की गई है,
पत्नी परवीन फातिमा व बेटी सुमैया की तरफ से दाखिल की गई है याचिका