RamShankar Katheria BJP MP : बीजेपी सांसद की जा सकती है लोकसभा की सदस्यता, जानिए क्या हैं मामला जिसमें हुई सजा

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RamShankar Katheria BJP MP
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RamShankar Katheria BJP MP : उत्तर प्रदेश (UP) के इटावा (Etawah) से बीजेपी (BJP) सांसद राम शंकर कठेरिया (Ram Shankar Katheria) एक मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है. बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है. 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है. ऐसे में राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है.

जानिए क्या है पूरा मामला : RamShankar Katheria BJP MP

टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी ,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं.इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था. मामलें में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया.

राम शंकर कठेरिया ने सजा मिलने पर क्या कहा?

वहीं सजा मिलने पर बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं. अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा. राम शंकर कठेरिया आगरा से भी सांसद रह चुके हैं. वर्तमान में वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं.

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