UP News : निकाय चुनाव अधिसूचना पर स्टे बरकरार, क्या बोर्ड परिक्षा के बाद होंगे चुनाव

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पिछले कई दिनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनावों के आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है. निकाय चुनाव (UP News ) में सीटों के आरक्षण को लेकर पेंच फंसा हुआ है. याची ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने सरकार को तलब कर जबाब माँगा था. कल कोर्ट में सरकार ने अपना जबाब दाखिल किया था. उसका अध्ययन किया गया. नई बाते सामने आई जिसके कारण सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई.

यदि कल नहीं आया फैसला तो लम्बा टल जाएगा चुनाव : UP News

पहले आशंका ये जताई जा रही थी कि अगर निकाय चुनाव पर 22 दिसंबर से पहले अदालती फैसला नहीं आता है तो दिक्कत होगी. हाईकोर्ट में 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक अवकाश रहेगा. जबकि यूपी बोर्ड के एग्जाम 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगे. ऐसे में अप्रैल मई के पहले चुनाव कराने की नौबत नहीं आएगी. बीजेपी जैसे बड़े दल भी नगर निकाय चुनाव की तारीख अब तीन से चार महीने खिसकने की बातें कर रहे हैं.

फरवरी में होनी हैं बोर्ड की परीक्षाएं, टल सकते हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं. परीक्षाएं सम्भवतः फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह से प्रारम्भ हो जाएगी. परीक्षा के चलते चुनाव अधिक आगे खिसक सकते हैं. कार्यकाल को फ़िलहाल समाप्त कर दिया गया है. लेकिन चुनाव की तिथि अब तक स्पष्ट नहीं हुई है.

सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए क्या कहा : UP News

राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि निकाय चुनाव के मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए. साथ ही इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए. वहीं ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिए जाने के मामले में नगर विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने हलफनामे में कहा कि इन्हें चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता. वहीं सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने इस मामले को सुनवाई के बाद जल्द निस्तारित किए जाने का आग्रह किया. अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों से कहा है कि वह पूरी तैयारी से कोर्ट में आएं.

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