अगर अब तक नहीं लगवाई है हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट तो कल से देना होगा भारी जुर्माना, आज अंतिम तिथि
HSRP Last Date: अगर आपने अभी तक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवा लें. आज आपके पास आखिरी मौका है. दरअसल, वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा 15 फरवरी को खत्म हो रही है. 16 फरवरी यानी कल से पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर प्लेट ना लगवाने पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है.
देना पड़ेगा 5000 रुपये का जुर्माना : HSRP Last Date
परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में 15 फरवरी तक नए और पुराने वाहनों पर HSRP लगवा लें. निर्धारित समय सीमा के अंदर ऐसा ना करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
HSRP के लिए ऐसे करें बुकिंग
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन स्वामी ऑफिशियल वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वाहन स्वामी को चार पहिया वाहन के लिए शुल्क 600-1000 रुपये और दो पहिया वाहन के लिए 300-400 रुपये का भुगतान करना होगा. नंबर प्लेट की होम डिलीवरी करवाने पर 250 और दो पहिया वाहनों के लिए 125 रुपये एक्सट्रा चार्ज देने होंगे.
क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. प्लेट में एचएसआरपी होलोग्राम स्टिकर लगा होता है. जिस पर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर लगे होते हैं. यह नंबर प्रेशर मशीन द्वारा लिखा जाता है. प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से कनेक्ट होगा. एक बार जब यह पिन आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेता है, तो यह दोनों तरफ से बंद हो जाएगा और किसी से नहीं खुलेगा.