Supreme Court On Agnipath Yojna : सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को ठहराया सही कहा, “ये मनमानी नहीं है”

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Supreme Court On Agnipath Yojna :सुप्रीम कोर्ट ने सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ दो अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है.

क्या है अग्निपथ स्कीम : Supreme Court On Agnipath Yojna

भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) की शुरुआत की गई है. यह एक सरकारी स्कीम (Government Scheme) है, जिसके तहत आवेदकों को अग्निवीर पद के लिए भर्ती किया जाएगा. इस योजना के तहत केवल भारतीय सेना में ही नहीं, ​बल्कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी भर्ती की जाएगी. हालांकि इनकी भर्ती चार साल के लिए होगी और 4 साल बाद 75 फीसदी युवाओं को घर भेज दिया जाएगा और सिर्फ 25 फीसदी युवाओं को ही स्थायी भर्ती दी जाएगी. केंद्र ने 14 जून को इस नई योजना की घोषणा की थी.

अग्निपथ स्कीम के तहत कौन पात्र 

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 17.5 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम उम्र 21 वर्ष है. साथ ही वह 10वीं का एग्जाम 45 फीसदी अंकों के साथ पास किया हो. इसके अलावा, सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33 फीसदी अंक होने चाहिए. आवेदक अगर शाररिक तौर पर मापदंड़ों को पूरा करता है, तो ही वह इस योजना के तहत पात्र है.

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