अगर बेटियां बनेगी किसान तो सरकार देगी 40 हजार रुपये, जानिए की है योजना
Chhatra Protsahan Yojana : कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए देशभर में तमाम योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं के जरिए किसान और किसान परिवारों को आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है. खेती-किसानी और संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की भागदारी बढ़ाने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. इस कड़ी में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसके बाद महिलाएं आत्मनिर्भर कृषि की ओर बढ़ रही हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी अनोखी पहल की है.
राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए छात्रा प्रोत्साहन योजना चलाई है, जिसके तहत कृषि विषय पढ़ने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के तौर पर 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान दिया जाएगा. राज्य के नए बजट में भी छात्रा प्रोत्साहन योजना की राशि को बढ़ा दिया गया है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ : Chhatra Protsahan Yojana
राजस्थान में कृषि संकाय से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान दिया जाएगा. इस योजना में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने पात्रता भी निर्धारित की है, जिसके तहत सिर्फ राज्य की मूल निवासी छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं.
आवेदन करने वाली स्टूडेंट के पास खुद का बैंक खाता भी होना चाहिए, ताकि अनुदान की रकम खाते में ट्रांसफर की जा सके. छात्रा प्रोत्साहन योजना के नियमानुसार किसी राजकीय या सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अध्ययनरत हों.
छात्राओं को कितना अनुदान मिलेगा
राजस्थान सरकार ने अपने नए साल के बजट में छात्रा प्रोत्साहन योजना के लिए दी जाने वाली सहायताराशि को बढ़ाने का ऐलान किया है. पिछले साल तक कृषि संकाय पढ़ने वाली 11वीं और 12वीं की लाभार्थी छात्राओं को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे नए साल के बजट में बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है.
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
छात्रा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने से पहले राज किसान पोर्टल वेबसाइट http://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं. चाहें तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि उपनिदेशक से भी संपर्क किया जा सकता है.
इस स्कीम में आवेदन करने वाली छात्राएं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्क शीट या ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साइन वाला प्रमाण पत्र और स्व-प्रमाणित पत्र, जिसमें कृषि संकाय को ना बदलने के बारे में लिखा हो, आदि दस्तावेज भी अटैच करने होंगे.