अगर आप भी कमा रहे हैं ट्विटर से पैसे, तो आपको भी देनी पड़ सकती है 18% जीएसटी, जानिए क्या है नियम
GST on Twitter Income : पीटीआई की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आया 20 लाख रुपये से ऊपर होती है तो उसे 18% GST का भुगतान करना होगा. (यानि 30%+18%). एक्सपर्ट्स ने बताया कि एक्स से होने वाली कमाई को जीएसटी कानून के अंतर्गत रखा जाएगा और ऐसे लोग जिनके किराए, बैंक एफडी पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं से वार्षिक आय 20 लाख रुपये से अधिक होगी, उन्हें 18% गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा.
एलन मस्क ने बीते महीने Ads revenue Sharing प्रोग्राम की शुरुआत की थी. इसके तहत कंपनी पॉपुलर क्रिएटर्स के साथ एडवर्टाइजमेंट से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा शेयर करती है. X से पैसे कमाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं.
ये करने पर शुरू हो जाएगी आपकी कमाई : GST on Twitter Income
X से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपका अकाउंट वेरिफाइड होना चाहिए. यानि आपने X प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लिया होना चाहिए. इसके बाद आपके अकाउंट पर पिछले 3 महीने में 5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट इम्प्रैशन होने चाहिए( केवल वेरिफाइड अकाउंट के गिने जाएंगे). साथ ही अकाउंट पर 500 एक्टिव फॉलोअर्स होने चाहिए. ये 3 शर्त पूरा करने के बाद आप भी प्लेटफार्म से कमाई कर सकते हैं. ऐसे क्रिएटर्स जो पहले से दूसरे प्लेटफॉर्म पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनके लिए कमाई का ये शानदार मौका है. वे ट्विटर पर भी एक्टिव होकर अब मोटा पैसा कमा सकते हैं.