Income Tax Refund Helpline Number : जानिए इनकम टैक्स रिफंड ना आने पर क्या और कैसे करें? ये रहा हेल्पलाइन नंबर

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Income Tax Refund Helpline Number
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Income Tax Refund Helpline Number : इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं कर पाया था, वे लोग लेट पेनल्टी के साथ अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं. करदाताओं को आईटीआर फाइल करने में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं. कई करदाता ऐसे थे जिन्होंने टाइम से रिफंड के लिए आईटीआर फाइल किया था, लेकिन उनका रिफंड अब तक नहीं आया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसकी मदद से आवेदक आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. अगर आपका रिफंड समय से नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने रिफंड के बारे में आयकर विभाग के e Filling Portal पर अपने खाते में साइन इन करके समस्या का कारण जान सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर और अन्य भी कई तरीके हैं.

Income Tax Refund Helpline Number 2023

कई ऐसे करदाता है जिन्हें आयकर रिफंड में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए आयकर विभाग में Income Tax Refund Helpline Number 2023 जारी किया है. लोग किसी भी समय इस हेल्पलाइन नंबर (ITR Refund Helpline Number 2023) पर कॉल कर सकते हैं. कई करदाताओं को अपने रिफंड में कोई समस्या आ रही है या सुधार से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह Income Tax Refund Helpline Number, 080- 46605200 पर संपर्क कर सकते हैं. यह हेल्प डेस्क सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच लोग इसमें अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं.

Income Tax Refund नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए आवेदकों को

  • सबसे पहले आवेदकों को Login to e-filing portal करना होगा.
  • उसके बाद मेरा खाता मेनू पर क्लिक करना होगा.
  • फिर आवेदकों को refund issue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • उसके बाद आपके सामने कई तरह की प्रतिक्रिया शामिल होगी.
  • प्रतिक्रिया के नीचे सूचीबद्ध समिति बटन पर क्लिक करें.
  • उसके बाद बैंक खाता चुने जहां tax refund जमा किया जाना है फिर जारी रखें पर क्लिक करें.
  • अगर आपकी जानकारी सही है और इस सत्यापन विकल्प संवाद बॉक्स में दिखाई देते हैं तो पॉप में ओके पर क्लिक करें.

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