Gyanvapi Masjid HC : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदुओं के लिए उम्मीद की नई किरण लाया हाईकोर्ट का फैसला, अब श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर होगी अग्रिम सुनवाई

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Gyanvapi Masjid HC : उत्तर प्रदेश (UP) में वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका है. वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri Poojan) की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा. हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज की कोर्ट का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा.

खारिज आपत्ति को लेकर HC गया था मुस्लिम पक्ष  :Gyanvapi Masjid HC 

राखी सिंह और अन्य महिलाओं के केस के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत में आपत्ति दाखिल की थी. पिछले साल 12 सितंबर को जिला जज की अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका बुधवार को खारिज कर दी है. जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है.

क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज होने के फैसले पर इस केस में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक फैसला है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया. यह फैसला देश के समस्त हिन्दुओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है.”

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