Income Tax Return : अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं आप भी करा लें अपना रिटर्न फाइल वरना होगा जुर्माना, देखे कहीं आप भी तो नहीं है शामिल
नया साल आने वाला है, ITR (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तिथि बहुत नजदीक आ गई है. आप ये सुनिश्चित कर लें कि टैक्स संबंधी आपका सारा काम खत्म हो चुका है. नया साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. नया साल शुरू होने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका इनकम टैक्स से जुड़ा सारा काम निपट चुका है. 31 दिसंबर 2022 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है. इनकम टैक्स कानून के तहत, अगर किसी व्यक्ति की ऑरिजनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पीछे छूट गई है, तो वह भी 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकता है.
अगर पहले नहीं भर पाए हैं तो अभी भी है मौका : Income Tax Return
अगर किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई, 2022 या उससे पहले रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो उसके पास आईटीआर फाइल करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक का मौका है.
इसी तरह अगर ऑरिजनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपसे गलती हो गई थी, तो टैक्सपेयर रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसे सही कर सकता है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 रखी गई है.
अगर आपका आईटीआर फाइल करना छूट गया था, तो आप इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इसे फाइल करने की प्रक्रिया आम आईटीआर फाइलिंग के समान ही है. इसे फाइल करते समय टैक्सपेयर को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला, टैक्स रिटर्न फॉर्म में सेक्शन 139 (4) को सिलेक्ट करें और जुर्माने की उपयुक्त राशि, पेनल्टी पर ब्याज और बकाया टैक्स को चुकाएं.
देखिए किस पर लगेगा जुर्माना, कहीं आप भी तो शामिल नहीं
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत, देरी से आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है. हालांकि, 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले छोटे टैक्सपेयर्स को केवल 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होता है. देरी से आईटीआर फाइल करने की फीस को आईटीआर फाइलिंग शुरू करने से पहले चुका देना होता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, जिन करदाताओं ने ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी या बेटिंग के जरिए कमाई की है और इसका ब्यौरा आइटीआर में नहीं दिया है, तो उन्हें अपडेटेड आईटीआर फाइल कर उसमें यह ब्यौरा देना होगा. आयकर नियमों के अनुसार, जिन करदाताओं ने अपने आईटीआर में गलत जानकारी भर दी है या फिर आधी अधूरी जानकारी भरी है उन्हें भी अपडेटेड आईटीआर भरना है.