जानिए शादी की उम्र लड़कियों की 18 से बढ़ा कर कितनी हुई?
नई दिल्ली: शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ा कर 21 करने का प्रस्ताव कैबिनेट से हुआ पास.अब लड़कियों की उम्र शादी के लिए 18 नही 21 होनी चाहिए. इससे महिलों को आर्थिक,शारीरिक,मानसिक और सामाजिक रूप में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
आपको बता दे,प्रधानमंत्री मोदी ने 2020,15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए कहा की “लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने की समीक्षा सरकार कर रही है, इससे लड़कियों को शारीरिक,आर्थिक और सामाजिक रूप में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा” प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए कहा की वह टास्क फोर्स बिठाएगे.
आपको बता दे टास्क फोर्स की 2020 दिसंबर में रिपोर्ट देते हुए बताया था, लड़कियों की उम्र अपना पहला बच्चा देते हुए 21 साल होनी चाहिए. अब इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 21 करने का प्रस्ताव आज कैबिनेट ने पास कर दिया. अब जल्द ही इस कानून में संशोधन लाने वाली है सरकार.
पहले कानून क्या था?
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए. इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई थी.अगर इस कानून को तोड़ा जाएगा तो ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है.