Shree Krishna Janmabhoomi Vivad : सुनवाई हुई पूरी 24 अप्रैल को श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट देगा फैसला

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Shree Krishna Janmabhoomi Vivad : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में निर्णय सुरक्षित कर लिया है। निर्णय 24 अप्रैल को होगा। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से बहस पूरी हो गई है। अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने यह कहते हुए लगी रोक हटाने की मांग की कि मूल वाद पर समन जारी किया गया है। कार्यवाही अंतरिम आदेश को लेकर है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

जानिए क्या है पूरा मामला : Shree Krishna Janmabhoomi Vivad

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मथुरा की तरफ से सिविल जज की अदालत में सिविल वाद दायर कर 20 जुलाई 1973 के समझौते के आधार पर हुए फैसले को रद करने और 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन जिस पर वर्तमान में शाही ईदगाह है, को श्रीकृष्ण विराजमान के नाम करने की मांग की गई है। वादी का कहना था कि जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर 1973 में दिया गया फैसला बादी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वह पक्षकार नहीं था । सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्ति की सुनवाई करते हुए. अदालत ने 30 सितंबर 2020 को सिविल वाद खारिज किया। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से अपील दाखिल की गई। विपक्षी ने अपील की पोषणीयता पर आपत्ति की। जिला जज मथुरा की अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए अपील पुनरीक्षण अर्जी में तब्दील कर दी।

जिला प्रशासन कराएगा ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की व्यवस्था

ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए वुजू की व्यवस्था जिला प्रशासन कराएगा। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध कमेटी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने इस बाबत श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में बैठक की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि ज्ञानवापी परिसर में टंकी स्थापित की जाएगी व स्नानघर को शौचालय में बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जिला प्रशासन को रमजान में मुसलमानों की दिक्कतों को देखते हुए वुजू को लेकर बैठक कर सर्वमान्य हल निकालने का आदेश दिया था।

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