2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 49 में से 38 दोषियों को फाँसी की सजा

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दिल्ली: गुजरात के अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 49 दोषियों को कोर्ट ने आज सजा सुना दी है, 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है.

गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस के दोषियों की सजा पर आज बहस पूरी हो चुकी है, अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

तब अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था, अब विस्फोट मामले में अदालत ने आज 49 आरोपियों को दोषी करार दिया है, कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, आपको बता दें कि इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी.

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे, एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था, इस कारण कुल 77 आरोपी बन गए थे, 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान पुलिस ने 1,163 गवाहों के बयान दर्ज किए, साथ ही कानूनी एजेंसियों ने 6 हजार से ज्यादा सबूत पेश किए.

ज़ब 21 बम धमाकों से दहल उठा था अहमदाबाद

26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6 बजकर 45 मिनट पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की विधानसभा वाले क्षेत्र मणिनगर में अचानक पहला धमाका हुआ था, इसके बाद 70 मिनट तक 20 बम धमाके और हुए थे.

इन धमाकों में 56 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, इन बम धमाकों का जिम्मा इंडियन मुजाहिदीन ने लिया था, इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए थे.

आज अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6,752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.

यह पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है. दोषियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और UAPA के तहत दोषी करार दिया गया है।

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