चलती ट्रेन से गिर गया है मोबाइल या पर्स तो फटाफट करें ये काम

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Indian Railway Rules
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Indian Railway Rules : इंडियन रेलवे (Indian Railway) दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है. ट्रेन में हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं. ट्रेन में यात्रा करते वक्त फोन चलाना एक आम बात है. अक्सर लोग समय बिताने के लिए ऐसा करते हैं. मगर कई बार ऐसा करते वक्त मोबाइल फोन या पर्स आदि जैसी जरूरी चीजें रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है. ऐसे में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. आजकल फोन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है. अक्सर लोगों की बैंकिंग डिटेल्स से लेकर आईडी तक सभी जानकारी फोन में ही सेव करके रखते हैं. ऐसे में बिना मोबाइल फोन के बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कैसे प्राप्त करें मोबाइल फोन : Indian Railway Rules

अगर आपका मोबाइल फोन या पर्स रेलवे ट्रैक पर गिर गया है तो सबसे पहले ट्रैक के किनारे लगे पोल पर पीले और काले से लिखा हुआ नंबर नोट कर लें. इसके बाद यह पता करें कि आपका फोन किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच गिरा है. इसके लिए आप टीटीई या किसी अन्य यात्री के मोबाइल फोन का सहारा ले सकते हैं. इसके बाद आप रेलवे पुलिस फोर्स के हेल्पलाइन नंबर 182 या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके अपने मोबाइल फोन या सामान के गायब होने की जानकारी दें.

कब खींच सकते हैं अलार्म चेन

गौरतलब है कि आप ट्रेन का अलार्म चेन केवल उस स्थिति में ही खींच सकते हैं जब कोई बच्चा या बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर छूट गया है. वहीं दिव्यांगजन व्यक्ति अगर रेलवे स्टेशन ऊपर छूट गया है और ट्रेन चल दी है तो ऐसी स्थिति में चेन पुलिंग की जा सकती है. इसके अलावा ट्रेन में आग लग जाने, डकैती या किसी आपात स्थिति में ही चेन पुलिंग करने की इजाजत है.

भूलकर भी न करें चेन पुलिंग

अक्सर लोग मोबाइल फोन रेलवे ट्रैक पर गिरने पर ट्रेन को रोकने के लिए चेन पुलिंग करने लगते है. मगर ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है. आपको जुर्माना और एक साल की जेल या दोनों हो सकती हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार चेन पुलिंग केवल इमरजेंसी (Chain Pulling Rules) की स्थिति में ही की जा सकती है. कोई सामान गिरने या छूटने पर यात्री चेन पुलिंग नहीं कर सकते हैं.

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