ASI Survey in Gyanvapi : ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, एएसआई (ASI) के सर्वे को मिली हरी झंडी
ASI Survey in Gyanvapi : ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है तथा सर्वे को हरी झंडी दिखाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखाई, साथ ही एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया है. यह फैसला चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनाया है और उन्होंने ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है.
सर्वे ढांचे को होगा नुक़सान – मुस्लिम पक्ष
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, जिसके बाद एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया. एएसआई ने कहा कहा कि अगर खुदाई करने की जरुरत हुई तो उसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी. कोर्ट के फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू किया जा सकता है. हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है.
मुस्लिम पक्ष ने दी थी ये दलील : ASI Survey in Gyanvapi
दरअसल, 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. ओर मस्जिद के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गया है. आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित जगह पहले मंदिर था. औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी. विवादित परिसर में आज भी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं. एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में यह सामने भी आया है.