Sanjeev Jeeva Murder : जीवा हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने के लिए दायर की गई याचिका उच्च न्यायालय ने की खारिज, जानें क्या है वजह
Sanjeev Jeeva Murder : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ (Lucknow) पीठ ने मंगलवार को कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) से लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या अपने किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के हवाले करने से इनकार कर दिया.याचिकाकर्ता ने कहा था कि पिछली सात जून को लखनऊ में अदालत परिसर के अंदर जीवा की गोली मारकर हत्या की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया था और इसकी जांच सीबीआई या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए.
याचिका को बताया अपरिपक्व
अदालत ने कहा कि जीवा हत्याकांड मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं लिहाजा यह याचिका बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में दायर की गई है. पीठ ने यह भी उम्मीद की है कि एसआईटी निष्पक्ष और त्वरित जांच करेगी. न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने स्थानीय वकील मोती लाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया.
जांच कर रही है SIT : Sanjeev Jeeva Murder
याचिकाकर्ता अदालत को ऐसा कोई कारण नहीं बता सका कि जांच को किसी अन्य एजेंसी को क्यों स्थानांतरित किया जाना चाहिए.एसआईटी जांच कर रही है. गौरतलब है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुर्गे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पिछली सात जून को लखनऊ स्थित अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि मृतक भले ही खूंखार अपराधी रहा हो लेकिन पुलिस हिरासत में उसकी हत्या को किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता.