Supreme Court : लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नहीं रह पायेगे मिश्रा

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Aashish Mishra

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Supreme Court : लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है. लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर ज़मानत रद्द हो सकती है. आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा. वह फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता.

आशीष के अलावा चार आरोपी भी हुए रिहा : Supreme Court

कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह मामले पर 14 मार्च को फिर सुनवाई करेगा. उस दिन आज दिए आदेश कि समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

यह है पूरी घटना

3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी. इस घटना में और उसके बाद उग्र किसानों की तरफ से की गई आरोपियों की पिटाई में कुल 8 लोगों की जान गई थी. मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है. 10 फरवरी, 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था. उसके बाद से वह जेल में है. अब सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उसकी रिहाई का आदेश दिया है.

कब तक रहेगी जमानत Supreme Court ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस संवेदनशील मामले की निगरानी जरूरी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर की कोर्ट से नियमित रूप से मुकदमे की प्रगति रिपोर्ट अपने पास भेजते रहने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 8 हफ्ते की अवधि पूरी होने के बाद 14 मार्च को वह आशीष को मिले अंतरिम जमानत के आदेश की समीक्षा करेगा. उसके बाद तय किया जाएगा कि जमानत आगे जारी रह सकती है या नहीं.

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