Uniform Civil Code : समान नागरिक सहिंता लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, उल्लंघन करने पर कठोर प्रावधान

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Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है, इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा. जिसके सख्त प्रावधान होंगे. उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान किया है. अब उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं, जिनमें बताया गया है कि इस कानून के तहत क्या-क्या होगा?

उल्लंघन पर इन अधिकारों से होंगे वंचित


इस कानून के तहत जो प्रावधान सामने आए हैं, वो काफी सख्त हैं. इस बिल के तहत दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा सरकारी सुविधाओं का अधिकार भी छीना जा सकता है. उत्तराखंड की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

जनसंख्या पर नियंत्रण भी विशेष ध्यान : Uniform Civil Code

उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफार्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण को भी शामिल किया गया है. समवर्ती सूची की एंट्री 20A के आधार पर इसे शामिल किया जा रहा है. इसमें जनसंख्या नियंत्रण के अलावा फैमिली प्लानिंग भी शामिल है. इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में संसद में पेश किए गए Responsible Parenthood bill 2018 के तर्ज पर शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री धामी ने किया एलान


उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था.  अब सीएम धामी ने बताया है कि जल्द इसे लागू किया जा सकता है. राजनाथ सिंह ने भी बेहतर समाज और राष्ट्र के लिए यूसीसी को जरूरी बताया. सीएम धामी ने दावा किया कि प्रदेश के लोगों का यूसीसी को पूरा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि UCC किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जन सामान्य के लिए है. सबके उत्थान के लिए हम इसे ला रहे हैं.

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